छेड़खानी और फर्जी आधार कार्ड मामले में कथावाचकों को जमान​​​​​​​त:हाईकोर्ट ने कहा- तत्काल गिरफ्तार से प्रभावित हो सकता है न्याय

इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 जून को आयोजित धार्मिक कथा कार्यक्रम के दौरान कथावाचकों पर लगे छेड़खानी, जाति छुपाने, और फर्जी आधार कार्ड मामले में नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों कथावाचकों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इस प्रकरण को लेकर देशभर में जातीय ध्रुवीकरण और सियासी बयानबाजी भी हुई थी। निचली अदालत ने दोनों कथावाचकों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए माना कि प्राथमिकी में कई विरोधाभास हैं और तत्काल गिरफ्तारी से मामले में न्याय प्रभावित हो सकता है। इसके चलते अदालत ने दोनों कथावाचकों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। जानिए पूरा मामला… 21 जून 2025 को दादरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जहां मुख्य यजमान पक्ष की महिला ने दो कथावाचकों पर अपनी जाति छुपाकर ब्राह्मण बनकर कथा करने, और छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ग्रामीणों ने कथावाचकों को पकड़कर बाल काटकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह घटना वायरल होते ही मामला जातीय रूप से संवेदनशील हो गया और प्रदेशभर में उबाल देखने को मिला था। यह प्रकरण यादव बनाम ब्राह्मण होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक मुद्दा बना था। अखिलेश यादव ने किया था सम्मानित इस प्रकरण ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया और इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था और जातीय भेदभाव को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं और ब्राह्मण संगठन ने इस मामले को ‘कानून व्यवस्था से खिलवाड़’ और ‘झूठे जातिगत प्रमाणपत्र बनाकर धार्मिक भावनाओं से खेलने’ का मामला बताया। विपक्ष के नेताओं ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। इस केस ने ‘यादव बनाम ब्राह्मण’ की बहस को हवा दी, जिससे सोशल मीडिया पर धार्मिक और जातीय तनाव गहराता गया। एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों पोस्ट और वीडियो वायरल हुए, जिसमें लोग दोनों पक्षों के समर्थन या विरोध में उतर आए। पुलिस की जांच जारी पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं और फर्जी आधार कार्ड के आरोप की पुष्टि के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। कथावाचकों के अधिवक्ताओं के अनुसार, मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है, दोनों कथावाचकों के खिलाफ साजिशन मुकदमा दर्ज करवाया गया था। लेकिन न्यायालय से उन्हें राहत मिली है।

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