अयोध्या के इनायतनगर क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने दोषी सुनील कुमार को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 6 जनवरी 2022 की शाम की है। जब 17 वर्षीय किशोरी नित्यक्रिया के लिए सड़क के पास गई थी। तभी पाताजपुर निवासी सुनील कुमार ने उसका मुंह दबाकर खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने किशोरी को थप्पड़ मारे। पीड़िता मंदिर की ओर भागी तो आरोपी ने दूध डेरी तक उसका पीछा किया। लोगों के आ जाने पर वह भाग गया था। पास्को एक्ट न्यायालय ने तीन अलग-अलग अपराधों के लिए सजा सुनाई। दुष्कर्म के लिए 10 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना, छेड़खानी के लिए 3 साल की सजा और 1 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट के लिए 1 साल का कारावास। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। आरोपी पहले से ही 3 साल 7 महीने जेल में बिता चुका है। मामले में पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी अमरजीत सिंह और उप निरीक्षक यशवंत द्विवेदी की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में पूरी घटना का विवरण दिया। सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने या फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को मंडल कारागार भेज दिया गया।
