जालंधर | अदालत ने 6 दिसंबर, 2020 को गढ़ा के कन्यावाली मोहल्ला के पास हुए हमले के केस में पटवारी रवि उर्फ सन्नी, उसके भाई राजन सभ्रवाल समेत 9 लोग बरी कर दिए हैं। इनमें कन्यावाली मोहल्ले का रोबिन सभ्रवाल, अभिषेक सभ्रवाल, अजय उर्फ टिंकू सभ्रवाल, साहिल उर्फ शहरी, गौरव उर्फ जोवन वासी रविदास मोहल्ला (गढा) एमआईजी फ्लैट के हरजोत सभ्रवाल और उसके भाई परमजोत सभ्रवाल शामिल हैं। शिकायतकर्ता के शरीर पर 8 जख्म थे, लेकिन न तो बरामद हथियार पर खून के धब्बे मिले न ही क्राइम सीन पर। थाना-7 में 18 दिसंबर 2020 को कन्यावाली मोहल्ला के रहने वाले ऐरिक मसीह उर्फ काली की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323,324,3 6,506,148 व 149 के तहत केस दर्ज किया गया था। काली ने पुलिस को बयान दिया था कि अर्बन एस्टेट के एक अहाते पर रात करीब 8:30 बजे राजू सभ्रवाल और टिंकू से विवाद हो गया था। इसके बाद उस पर हमला कर दिया गया।
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