
फर्जी बिल वाउचर और टेंडर प्रक्रिया का पालन न करने के आरोप में गंज जलालाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान अभिषेक दीक्षित के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अनुनय झा ने इस मामले में तीन सचिवों और एक तकनीकी सहायक पर भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में मनरेगा और पंचायत निधि से फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान किया गया। शिकायत की पुष्टि होने पर डीएम ने संबंधित सचिव रामकिशोर, जीतेन्द्र कुमार राजपूत और पंकज त्रिपाठी के साथ तकनीकी सहायक संदीप कुमार के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देते हुए जवाब मांगा है। इन सभी पर टेंडर प्रक्रिया की अनदेखी करके मनमानी तरीके से निर्माण सामग्री खरीदने और भुगतान कराने में संलिप्तता का आरोप है। डीएम ने सचिव रामकिशोर और जीतेन्द्र कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं। सचिव पंकज त्रिपाठी के विरुद्ध कार्रवाई डीडीओ द्वारा की जाएगी। तकनीकी सहायक संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप निदेशक श्रम रोजगार को निर्देशित किया गया है। मामले की गहन जांच के लिए उप निदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। इस टीम को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।