
बिहार में शराबबंदी कानून के सख्त पालन के तहत बक्सर उत्पाद न्यायालय-2 ने शुक्रवार को शराब तस्करी के एक मामले में बड़ी सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के हेमदापुर निवासी रामाकांत प्रसाद को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 96 बोतल विदेशी शराब के साथ हुआ था गिरफ्तार यह मामला 16 अक्टूबर 2023 का है, जब चक्की थाना के सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार यादव गश्त पर थे। रात करीब 1 बजे छोटका हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति बोरी लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बोरी की तलाशी में 96 पीस विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी मात्रा कुल 16.920 लीटर थी। पूछताछ में आरोपी ने खुद को रामाकांत प्रसाद बताया, जो हेमदापुर का निवासी है। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष ने पेश किए पुख्ता सबूत विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने कोर्ट में मजबूत साक्ष्य और गवाही पेश की। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामाकांत को दोषी करार दिया। 24 घंटे में चार तस्करों को मिली सजा कोर्ट ने एक दिन पहले भी तीन अन्य शराब तस्करों को सजा सुनाई थी। इस तरह बीते 24 घंटे में कुल चार आरोपियों को जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई बताती है कि शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।