पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दो दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मामला 2 जुलाई 2024 का है। रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर पर दरवाजा खटखटाया गया। जब नाबालिग ने दरवाजा खोला, दो व्यक्तियों ने उसे जबरन पकड़कर कार में डाल लिया। आरोपियों ने चलती कार में दुराचार किया। रात 1 बजे उन्होंने पीड़िता को एक चबूतरे के पास छोड़ दिया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अगले दिन पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दोषी पाए जाने पर दोनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
