
किशनगंज कोर्ट ने शनिवार को दहेज हत्या के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 सुरेश कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी की। इसके बाद मृतका के पति रतन लाल महतो और ससुर गणेश लाल महतो को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 10 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी कोयरीबस्ती, लहरा चौक, फुलवारी (किशनगंज) के निवासी हैं। उन्हें दहेज के लिए हत्या और पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप में दोषी ठहराया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा अदालत ने जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों को तीन साल के सह श्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। हालांकि दोनों सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी। 2021 का है मामला यह मामला वर्ष 2021 का है। अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने इस केस में सशक्त पैरवी की। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि, “जांच और सुनवाई के दौरान हिरासत में बिताया गया समय सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।” यह निर्णय दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।