
मऊ में सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह के आदेश पर की गई। अजय कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को छिपाकर जिलाधिकारी के समक्ष झूठा शपथ पत्र देकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। जांच में यह तथ्य सामने आने पर जिलाधिकारी ने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। एसपी के आदेश पर सरायलखंसी थाने में धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने 17 मई को जमानत शर्तों के उल्लंघन पर उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। कोर्ट ने एक सप्ताह में सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण का आदेश दिया। लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद सीजेएम ने अजय कुमार सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस और जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया गया।